उत्तराखंड में शादी समारोह के लिए SOP जारी, इतने मिलेंगे सिलेंडर, ऐसे करें आवेदन

गैस किल्लत की शिकायत के बीच प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए शादी सामरोह में 2 सिलेंडर देने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम तय किए हैं।

उत्तराखंड शासन के निर्देश में जिला प्रशासन ने तय किया है की शादी के लिए अधिकतम दो कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आवेदनकर्ता को 10 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना जरूरी होगा। इसके साथ शादी का कार्ड और आधार कार्ड लगाकर कार्यक्रम से 10 से 12 दिन पहले आवेदन करना होगा।

देहरादून नगर क्षेत्र में जिला पूर्ति कार्यालय और सभी तहसीलों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक करने में आवेदन किए जाएंगे।आवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित गैस एजेंसी के माध्यम से अधिकतम दो कमर्शियल सिलेंडर अस्थाई रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे और उपयोग के बाद सिलेंडर एजेंसी को वापस करना होगा।

जिला प्रशासन ने जैसे ही शादी समारोह में मिलने वाले दो कमर्शियल सिलेंडर के लिए एसओपी जारी की है। उसके बाद से ही जिला पूर्ति कार्यालय में आवेदन करने के लिए लंबी लाइन लग गई है। लाइन में लगे बेटी या फिर बेटे की शादी के लिए खड़े आवेदनकर्ता पर्याप्त सिलेंडर नहीं मिलने के कारण परेशान है, इनकी दुविधा है कि शादी कैसे सम्पन्न होगी।

आवेदनकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से शादी के लिए दो कॉमेशियल सिलेंडर मिलेगे तो शादी में सैकड़ों लोगों का खाना कैसे बनेगा ओर एक आवेदनकर्ता का कहना है कि अब सिलेंडर की कमी के कारण खाने का मेन्यू कम करना पड़ेगा। साथ ही पर्याप्त सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अब दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा ओर मेहमानों की लिस्ट भी कम करनी पड़ सकती है।