रिलीज से 1 हफ्ते पहले कानूनी पचड़े में फंसी ‘जॉली एलएलबी 3’, गुजरात हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

सुपरस्टार अक्षय कुमार की आगामी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसमें एक जज के चरित्र को अनुचित तरीके से चित्रित किया गया है. याचिकाकर्ता ने फिल्म के टीजर और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) इस मामले में मंगलवार तक याचिकाकर्ता को जवाब देगा.

1 अगस्त, 2025 को फिल्म के टीजर को सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित किया गया था. उसके बाद, 12 अगस्त, 2025 को ‘जॉली एलएलबी 3’ का टीजर रिलीज किया गया, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. याचिका में टीजर को दिए गए प्रमाणपत्र को भी चुनौती दी गई है.

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि फिल्म में अदालती कार्यवाही को हास्यास्पद तरीके से पेश करके अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है. टीजर में जज को अनुचित तरीके से दिखाया गया है और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है. इस याचिका में सीबीएफसी, निर्देशक सुभाष कपूर, अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला को पक्षकार बनाया गया है.

गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीएफसी याचिकाकर्ता की दलीलों पर फैसला ले और बताए कि इस मामले में कब तक फैसला लिया जाएगा. सीबीएफसी ने मंगलवार तक जवाब देने का फैसला किया है. इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई मंगलवार को होगी.

याचिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टीज़र ने अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाने से लोगों में अदालत के प्रति सम्मान कम हो सकता है. हालांकि फिल्म मनोरंजन के लिए है, लेकिन इससे किसी भी संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए.

टीजर में जजों का भ्रामक चित्रण समाज में गलत संदेश दे सकता है, जिससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम हो सकता है. इसलिए, याचिकाकर्ता ने न्याय के हित में फिल्म और टीजर की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है.